न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पिछले आदेश को दोहराया और प्रदूषण पर नजर रखने वाले शीर्ष निकाय सीपीसीबी को 12 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए
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नई दिल्लीः राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड( सीपीसीबी) को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अनपरा ताप विद्युत संयंत्र के उत्सर्जन मानकों पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने पिछले आदेश को दोहराया और प्रदूषण पर नजर रखने वाले शीर्ष निकाय सीपीसीबी को 12 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए. अधिकरण ने ऊर्जा संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के भी निर्देश दिए. पिछली सुनवाई के दौरान उनकी मौजूदगी नहीं दर्ज किए जाने पर यह निर्देश दिया गया.
पैनल ने कहा, “ हम सात दिसंबर 2017 के अपने पिछले आदेश को दोहराते हैं और सीपीसीबी को रिपोर्ट दाखिल करने को कहते हैं और हम फिर से उक्त संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक को मौजूद रहने का निर्देश देते हैं. अधिकरण ने इससे पहले पाया था कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का अनपरा ताप विद्युत संयंत्र उत्सर्जन मानकों के लिहाज से राज्य के सभी अन्य तापीय ऊर्जा संयंत्रों में से सबसे खराब है.
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इससे पहले एनजीटी ने सीपीसीबी को उन स्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था जहां ताप विद्युत संयंत्र गंगा के पानी में अपशिष्ट डाल रहे हैं या एक लाख रूपये का जुर्माना देने को कहा था. अधिकरण एक एनजीओ द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें गंगा नदी के आस- पास स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के नियमन की मांग की गई है.याचिका में आरोप लगाया गया है कि यहां25 साल से अधिक पुराने ऊर्जा संयंत्र हैं जो तकनीकी तौर पर उन्नत नहीं हैं और नदी को प्रदूषित कर रहे हैं.