पटरियों पर गंदगी को लेकर एनजीटी ने रेलवे को लगाई फटकार
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पटरियों पर गंदगी को लेकर एनजीटी ने रेलवे को लगाई फटकार

रेल पटरियों पर अक्सर पड़े रहने वाले मानव मल और अन्य कचरे के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने रेलवे को फटकार लगाई है और साथ ही दिल्ली में मौजूद प्राधिकरणों को ये निर्देश दिए हैं कि वे पटरियों के पास बनी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला लें। रेलवे के साथ सख्ती से पेश आते हुए एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम से कहा है कि वह पटरियों पर मल त्यागने वालों और कचरा फेंकने वालों पर 5000 रूपए का जुर्माना लगाए और उनके साथ सख्ती से पेश आए।

पटरियों पर गंदगी को लेकर एनजीटी ने रेलवे को लगाई फटकार

नई दिल्ली : रेल पटरियों पर अक्सर पड़े रहने वाले मानव मल और अन्य कचरे के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने रेलवे को फटकार लगाई है और साथ ही दिल्ली में मौजूद प्राधिकरणों को ये निर्देश दिए हैं कि वे पटरियों के पास बनी झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला लें। रेलवे के साथ सख्ती से पेश आते हुए एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम से कहा है कि वह पटरियों पर मल त्यागने वालों और कचरा फेंकने वालों पर 5000 रूपए का जुर्माना लगाए और उनके साथ सख्ती से पेश आए।

एनजीटी ने कहा, ‘आप राजधानी में 15 किलोमीटर तक की पटरी को भी साफ नहीं रख सकते। यदि आप पटरियों के साफ होने का दावा करते हैं तो फिर कचरा वहां कैसे आ सकता है? हम निगमों समेत सभी प्राधिकरणों को ये निर्देश देते हैं कि वे पूरा सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि रेल पटरियां साफ हों, उन पर कोई ठोस कचरा या कोई अन्य कचरा नहीं हो और पटरियों के आसपास गंदा पानी भी जमा नहीं हो। स्टेटस रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख यानी 30 मार्च से पहले न्यायाधिकरण के समक्ष जमा कराई जानी चाहिए।’ 

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया कि वह रेल पटरियों के आसपास की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर जल्द फैसला ले। इसके साथ ही पीठ ने इन्हें निर्देश दिया कि वे इन झुग्गी बस्तियों को नयी जगह बसाने से जुड़ी पूर्ण कार्य योजना जमा कराएं।

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