निर्भया केस: दोषी मुकेश की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
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निर्भया केस: दोषी मुकेश की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और मुकेश की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: निर्भया मामले (Nirbhaya Case) में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और मुकेश की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है. दोषी मुकेश के वकील एम एल शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी और कहा था कि मामले की सुनवाई परसों यानी सोमवार को की जाए.

  1. निर्भया केस में दोषी मुकेश को SC से राहत नहीं 
  2. याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
  3. सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा 

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. दोषी मुकेश के वकील एम एल शर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा. बता दें कि चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी होगी.

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मुकेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डाल कर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई. मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए. 

बता दें कि निर्भया मामले में दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की थी. मुकेश ने यह याचिका वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दायर की थी. मुकेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डालकर उसकी क्यूरेटिव याचिका जल्दी दाखिल करवाई है, जबकि यह याचिका दायर करने के लिए काफ़ी समय बचा था. लिहाजा उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका जुलाई 2021 तक दिया जाए. साथ ही वकील वृंदा ग्रोवर पर मुकेश के खिलाफ आपराधिक साज़िश रचने और विश्वासघात करने की दफाओं के तहत मुकदमा चलाया जाए.

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