सिख समुदाय के बारे में आपत्तिजनक वीडियो डालने वाली साक्षी भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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सिख समुदाय के बारे में आपत्तिजनक वीडियो डालने वाली साक्षी भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से झटका

साक्षी भारद्वाज ने सिख समुदाय के बारे में भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाली साक्षी भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द किए जाने की उसकी मांग को खारिज कर दिया है.ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा. इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गूगल इंडिया को सिख धर्म और सिख गुरुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े वीडियो को डिलीट करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया लगता है कि साक्षी भारद्वाज ने सिख गुरुओं और उनके परिवारों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं. जीएस वली की याचिका लगाने वाले वकील गुरमीत सिंह ने बताया था कि कोर्ट ने कहा है, अगर ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते रहे तो सिख धर्म के अनुयायियों की धर्मिक भावनाएं आहत होंगी.

कोर्ट ने गूगल के अधिकारियों को किसी भी धर्म, विशेष रूप से सिख धर्म के गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषणों टिप्पणियों वाले वीडियोज को अपलोड करने या प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी.कोर्ट ने इस दौरान साक्षी भारद्वाज के वीडियोज को सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स से 7 दिन के अंदर हटाने को कहा था. ये भाषण कई दिनों से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे थे जो कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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