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3 साल के मासूम की रेप के बाद कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा

आरोपी को सजा दिलाने में फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट और मृतक के बड़े भाई के बयान अहम साबित हुए.

3 साल के मासूम की रेप के बाद कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा

मयंक राय, देहरादून: जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पोक्सो की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है. अभियुक्त ने तीन साल के बच्चे से कुकर्म किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक मजदूर परिवार के मित्र राजेश उर्फ जितेंद्र ने एसा काम किया जिससे न केवल मानवता शर्मशार हुई बल्कि एक मासूम की जान भी चली गई. बच्चे के परिवार से राजेश का आना जाना था. वह तीन साल के मासूम को कोल्डड्रिंक पिलाने के बहाने घर से ले गया था. जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो तलाश शुरू हुई.

इस बीच बच्चे के सात वर्षीय बड़े भाई ने बताया कि उसे राजेश अंकल अपने साथ ले गए हैं. इस दौरान बच्चे की तलाश में लगे अन्य परिजन व मोहल्ले के लोगों ने राजेश को एक झाड़ से भागते हुए देख लिया. वह अपने मकसद में कामयाब हो पाता इससे पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया. पास ही मासूम का शव भी मिल गया. लोगों ने जमकर पीटने के बाद आरोपी को नेहरू कालोनी पुलिस के हवाले कर दिया.

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कोर्ट ने दी सजा ए मौत
तीन दिन पहले विशेष पास्को कोर्ट ने राजेश उर्फ जितेंद्र को मामले में दोषी करार दिया था. गुरुवार को कोर्ट ने दोषी राजेश को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता भारत सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने में फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट और मृतक के बड़े भाई के बयान अहम साबित हुए. यह तीसरा मामला था जिसमें पास्को कोर्ट ने इस तरह के मामले में फांसी की सजा सुनाई.

इनका कहना
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'उनका बेटा अब इस दुनिया में वापस नहीं लौट सकता, लेकिन ये फैसला एसे लोगों के लिए डर जरूर पैदा करेगा जो अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते मासूम की जान लेने से भी नहीं चूकते.'

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