जगन रेड्डी से जुड़े मामले में ED ने 53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की
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जगन रेड्डी से जुड़े मामले में ED ने 53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी और एक निजी कंपनी इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बीच कथित रूप से ‘लेन-देन’ के तहत किए गए निवेश के मामले में 53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।

हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी और एक निजी कंपनी इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बीच कथित रूप से ‘लेन-देन’ के तहत किए गए निवेश के मामले में 53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।

सीबीआई द्वारा मेसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इंदुकुरी श्याम प्रसाद रेड्डी के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र के आधार पर यहां ईडी के जोनल कार्यालय ने जगन, आई श्याम और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत धनशोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि ई श्याम ने आंध्र प्रदेश सरकार से अपनी कंपनियों को मिले गलत फायदों के बदले में उद्योगपति एन प्रसाद की कंपनियों के माध्यम से जगन रेड्डी की समूह की कंपनियों में निवेश के रूप में रिश्वत दी थी।

ईडी ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गयी जांच में पता चला कि आई श्याम प्रसाद रेड्डी ने कथित तौर पर अपनी समूह की कंपनियों-मेसर्स इंदु टेक्जोन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंदु प्रोजक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स एसपीआर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से समूह की कंपनियों में निवेश आदि के रूप में आपराधिक आय का धनशोधन किया।

जांच के दौरान तीन अचल सपंत्तियों के दस्तावेजों के रूप में अपराधिक आय का पता चला जिनकी कीमत 53 करोड़ से अधिक आंकी गयी और उन्हें कुर्क कर लिया गया। एजेंसी ने मामले में कुल 11 आरोप पत्र दायर किए थे।

 

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