जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा कानून एक फरवरी 2016 से
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जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा कानून एक फरवरी 2016 से

जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फरवरी से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) सीधे लागू करने का आज निर्णय लिया जिससे 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

जम्मू : जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फरवरी से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) सीधे लागू करने का आज निर्णय लिया जिससे 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। सईद ने कहा, ‘हमने राज्य में एक फरवरी, 2016 से इसे (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून) लागू करने का फैसला किया है। यह फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।’ 

जब उनसे पूछा गया कि क्या बिना कोई कानून बनाए एनएफएसए को मूल रूप में लागू किया गया जबकि कोई भी केंद्रीय कानून राज्य में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने कहा, ‘कानून की जरूरत नहीं है। यह एक अधिनियम है। केंद्रीय कानून को उसके ही मूल रूप में लागू किया जाएगा। यह सभी जगह के लिए मान्य है। इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है।’ 

उन्होंने कहा, ‘हम 2001 की जनगणना के हिसाब से खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं लेकिन अब 2011 की जणगनना के अनुसार खाद्यान्न किया जाएगा जिससे लाखों लोग लाभान्वि होंगे।’ इस कानून के लागू करने से और 4.71 लाख परिवार या और 20.13 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह काफी जनोन्मुखी कानून है जिसका लक्ष्य समाज के गरीबों, हाशिये पर रहने वालों और वंचित वर्गों को लाभ पहुंचना है। एनएएफएसए के तहत अधिकतम 74.13 लाख लोगों को दो रूपए किलोग्राम आटा और तीन रूपए किलोग्राम चावल प्रदान किया जाएगा।

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