INX मीडिया केस: जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी चिदंबरम, 20 नवंबर को होगी सुनवाई
INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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नई दिल्ली: INX मीडिया केस (INX Media Case) में पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा बुधवार (20 नवंबर) को मामले की सुनवाई होगी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
आपको बता दें कि INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा.
दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते.
वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं. सीबीआई ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं. इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.
क्या है मामला?
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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