मुंबई की अदालत में परमबीर सिंह की पेशी, भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका
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मुंबई की अदालत में परमबीर सिंह की पेशी, भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने शुक्रवार को ठाणे कोर्ट के सामने पेश हुए. उनकी पेशी के बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया. कोर्ट ने उन्हें ठाणे पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है.

मुंबई की अदालत में परमबीर सिंह की पेशी, भगोड़ा घोषित करने के खिलाफ याचिका

मुबंई: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर Parambir Singh ने शुक्रवार को ठाणे कोर्ट के सामने पेश हुए. उनकी पेशी के बाद अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया. कोर्ट ने उन्हें ठाणे पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. बता दें कि 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और पर्सनल बॉन्ड भरवाने के बाद यह वारंट रद्द किया गया है. हाल ही में कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित किया था.

  1. ठाणे कोर्ट में पेश हुए पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह
  2. उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट किया गया रद्द
  3. हाल ही में कोर्ट ने परमबीर को घोषित किया भगोड़ा

शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे IPS अधिकारी परमबीर अपने वकील के साथ थाने पहुंचे. इस दौरान जोनल पुलिस आयुक्त (DCP) अविनाश अंबुरे भी थाने में मौजूद थे. 

क्या था पूरा मामला?

आपको बता दें कि ठाणे नगर थाना पुलिस ने जुलाई में बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत पर परमबीर और अन्य 28 के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया था. इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था. हाल ही में कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित किया था. कई महीनों तक वे लापता चल रहे थे. लेकिन गुरुवार को जानकारी आई कि वे गुरुवार को मुंबई पहुंचे. इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रंगदारी के एक अन्य मामले में उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी. 

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