High Court: तीन महीने के बच्चे की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने NDMC से मांगा जवाब
Advertisement
trendingNow11175240

High Court: तीन महीने के बच्चे की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने NDMC से मांगा जवाब

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में एक छोटे से बच्चे की तरफ से याचिका (Petition) दायर की गई है. इस बच्चे (Child) की उम्र महज तीन महीने है. जानिए क्या है इस याचिका में...

High Court: तीन महीने के बच्चे की दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने NDMC से मांगा जवाब

Court Seeks Reply From NDMC: दिल्ली हाई कोर्ट में तीन महीने के बच्चे की ओर से याचिका दायर हुई है. इस याचिका में नई दिल्ली नगर समिति (New Delhi Municipal Committee) में सेवारत उसकी मां को मैटरनिटी लीव दिए जाने की मांग की गई है.

नियमों का दिया हवाला

नई दिल्ली नगर समिति (NDMC) ने नियमों का हवाला देकर कहा है कि सरकारी सेवारत महिलाओं को सिर्फ दो बच्चों तक ही 180 दिनों का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) दी जा सकती है. तीसरा बच्चा होने की वजह से उन्हें ये छुट्टी नहीं दी जा सकती.

ये भी पढें: राहुल गांधी पर ट्वीट करने से इस बीजेपी नेता के खिलाफ FIR, बोले- नहीं किया कुछ गलत

बच्चे की ओर से दायर याचिका 

बच्चे की ओर से दायर याचिका में कोर्ट (Court) से आर्टिकल 14 और 21 के तहत मां की देखरेख में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मार्च में नोटिस जारी होने के बावजूद नई दिल्ली नगर समिति की ओर से कोई जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जाहिर की और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है. 

ये भी पढें: Kashmir Files: कश्मीर फाइल्स के खिलाफ क्या है इंटरनेशनल प्रेस का एजेंडा?

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट का कहना था कि इस मामले में अर्जेंसी (Urgency) है. हर दिन एक छोटा बच्चा मां की देखभाल से वंचित है लेकिन तब भी नई दिल्ली नगर समिति का जवाब न आना निराशाजनक है. आपको बता दें कि 17 मई को अगली सुनवाई (Hearing) होगी.

LIVE TV

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news