Court Seeks Reply From NDMC: दिल्ली हाई कोर्ट में तीन महीने के बच्चे की ओर से याचिका दायर हुई है. इस याचिका में नई दिल्ली नगर समिति (New Delhi Municipal Committee) में सेवारत उसकी मां को मैटरनिटी लीव दिए जाने की मांग की गई है.


नियमों का दिया हवाला


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नई दिल्ली नगर समिति (NDMC) ने नियमों का हवाला देकर कहा है कि सरकारी सेवारत महिलाओं को सिर्फ दो बच्चों तक ही 180 दिनों का मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) दी जा सकती है. तीसरा बच्चा होने की वजह से उन्हें ये छुट्टी नहीं दी जा सकती.


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बच्चे की ओर से दायर याचिका 


बच्चे की ओर से दायर याचिका में कोर्ट (Court) से आर्टिकल 14 और 21 के तहत मां की देखरेख में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करने की मांग की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मार्च में नोटिस जारी होने के बावजूद नई दिल्ली नगर समिति की ओर से कोई जवाब दाखिल न होने पर नाराजगी जाहिर की और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है. 


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कोर्ट ने क्या कहा?


कोर्ट का कहना था कि इस मामले में अर्जेंसी (Urgency) है. हर दिन एक छोटा बच्चा मां की देखभाल से वंचित है लेकिन तब भी नई दिल्ली नगर समिति का जवाब न आना निराशाजनक है. आपको बता दें कि 17 मई को अगली सुनवाई (Hearing) होगी.


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