पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ SC जाएगा प्रद्युम्न का परिवार
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पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ SC जाएगा प्रद्युम्न का परिवार

प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर  (फाइल फोटोः एएनआई)

नई दिल्लीः प्रद्युम्न मर्डर केस में रायन इंटरनेश्नल स्कूल के मालिकों पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत को प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. खबर है कि वरुण ठाकुर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पिंटो परिवार के अंतरिम जमानत देने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. वरुण के वकील सुशील टेकरीवाल ने मीडिया को बताया है कि प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच अभी शुरुआती दौर में है. ऐसे में आरोपी इस केस में अपनी पावर का इस्तेमाल करके जांच को प्रभावित कर सकता है. 

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  2. पिंटो परिवार को मिली जमानत के खिलाफ SC जाएगा प्रद्युम्न का परिवार
  3. रायन इंटरनेश्नल स्कूल के मालिक हैं पिंटो परिवार, अंतरिम जमानत पर है बाहर

प्रद्युम्न के परिवार का कहना है कि इस केस में आरोपियों ने घटना स्थल के अलावा भी कई सबूत मिटाए हैं. ऐसे में अभी भी आरोपियों की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव की आशंका है. लिहाजा इनका जेल से बाहर रहना इंसाफ की राह में बड़ा रोड़ा होगा. इन दलीलों और तर्कों के आधार पर वरुण सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हाइकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द किया जाए.

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गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को रायन इंटरनेश्नल स्कूल के मालिकों पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम के रेयान इंटरनेश्नल स्कूल में प्रद्युम्न हत्याकांड से जुड़े दो मामलों की सुनवाई करेगा. सोमवार को होने वाली सुनवाई में सीबीएसई के जवाब पर भी चर्चा होगी. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि स्कूल में गंभीर अनियमितताएं और सुरक्षा में खामियां मिली हैं. सीबीएसई की जांच कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी सजग और सही तरह से निभाई होती तो छात्र की हत्या नहीं होती. स्कूल प्रशासन ने घटना की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं की और न ही शिक्षा विभाग को बताया.

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सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि जो घटना हुई है उसके बाद सीबीएसई ने संज्ञान लिया और 9 सितंबर 2017 को एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई थी. कमिटी को मौत के कारणों की जांच करने के लिए कहा गया था.जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि स्कूल में गंभीर अनियमितताएं है और सुरक्षा में खामी है. इस आधार पर सीबीएसई ने 16 सितंबर 2017 को स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया. देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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