नई दिल्ली: देश भर के सिनेमा हॉलों को खुलने में महज नौ दिन शेष हैं. इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने मंगलवार को सिनेमा हॉल खोलने के मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) की घोषणा कर दी. इस SOP के अनुसार सिनेमा हॉल खुलने के बाद उसमें एक बार में केवल 50 प्रतिशत लोग ही एंट्री कर पाएंगे.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रत्येक शो में केवल 50 प्रतिशत को एंट्री
जावडेकर ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रालय ने सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को नए SOP जारी कर दिए हैं. ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी. शेष बची सीटें पूरी तरह खाली रखी जाएंगी. मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में 'थूकना' सख्त वर्जित होगा.


वेंटिलेशन का करना होगा उचित इंतजाम
उन्होंने कहा कि थिएटर का तापमान 23-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा. साथ ही उसमें वेंटिलेशन के लिए उचित इंतजाम करने होंगे.  डिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम छह फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही कंटेनट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.


सभी दर्शकों का मोबाइल नंबर नोट करना होगा
जावडेकर ने कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर नोट करना होगा. भीड़ से बचने के लिए सिनेमाघरों को डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देना होगा. वहीं सिंगल स्क्रीन थिएटरों को ज्यादा बुकिंग विंडो खोलने होंगी. इन बुकिंग काउंटरों को पूरे दिन खुला रखना होगा और दर्शकों को एडवांस बुकिंग की अनुमति देनी होगी. 


केवल पैकेज्ड फूड बेचा जा सकेगा
दिशा-निर्देश देते हुए, मंत्री ने कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी और ऑडिटोरियम में वितरण नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थो के लिए कई काउंटर होने चाहिए.


शो से पहले और बाद में दिखानी होगी जागरूकता फिल्म
प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सभी सिनेमा हॉल मालिकों को लोगों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शो के पहले और बाद में एक मिनट की लघु फिल्म दिखानी होगी. जावडेकर ने आगे कहा कि सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों के लिए फेस मास्क पहनना और थिएटर के प्रवेश- निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. 


प्रत्येक शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई करवानी होगी
थियेटर मालिकों को हर शो के बाद उसकी सफाई सुनिश्चित करनी होगी. इसके साथ ही स्टाफ के सदस्यों को उचित हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध करवाने होंगी. थियेटरों में दर्शकों के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य होगा. 


ये भी पढ़ें- हाथरस केस: रात में क्यों किया पीड़िता का अंतिम संस्कार? यूपी सरकार ने SC को बताया


देश भर में 22 मार्च से बंद हैं सिनेमा हॉल
बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में 22 मार्च से सिनेमा हॉल बंद हैं. इसकी वजह से सिनेमा हॉलों में काम करने वाले लोगों के आजीविका का संकट बन गया है. अब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद करीब छह महीने के अंतराल के बाद ये सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं. 


VIDEO