नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हो गया है. व्यवसायिक गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक- 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को शुरू करने का फैसला लिया गया है. इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली में 9 सितंबर से पब, बार और रेस्टोरेंट्स को शुरू करने की इजाजत मिल गई है. 


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केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है. औपचारिक आदेश जारी होने के बाद दिल्ली में पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल में शराब सर्व की जा सकेगी. 9 से 30 सितंबर तक ट्राइयल बेसिस पर शुरू करने की अनुमति दी गई है.   


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ये हैं नियम
इन जगहों पर केंद्र सरकार के SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके तहत पब, बार, रेस्टोरेंट और होटलों में स्टैंडिंग कस्टमर्स को अनुमति नहीं दी जाएगी. सीटिंग कपैसिटी से 50 फीसदी कम लोग ही बैठ सकेंगे. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में आने वाले  पब, बार, रेस्टोरेंट और होटलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. 



7 सितंबर से चलेगी मेट्रो
अगले हफ्ते सोमवार से एक बार फिर दिल्ली मेट्रो सेवा (Delhi Metro) बहाल हो रही है. लेकिन इस बार कई ऐसे नियम होंगे जो आपके लिए नए हैं. मसलन, दिल्ली मेट्रो एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही चलेंगी और कंटेनमेंट जोन के स्टेशन बंद रहेंगे. लेकिन इसमें एक नियम ये भी जोड़ा गया है कि अगर प्लेटफॉर्म में यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी नहीं दिखी तो ट्रेन स्टेशन में नहीं रुकेंगी.


ये हैं नई गाइडलाइंस
- 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सेवा, 12 सिंतबर से सभी लाइनें हो जाएंगी चालू
- शुरुआत में कुछ घंटों के लिए ही चलेंगी ट्रेनें, 12 सितंबर के बाद बढ़ाए जाएंगे फेरे
- भीड़ कम करने के लिए धीरे-धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स पर होगी मार्किंग
- यात्रा के दौरान मास्क लगाना होगा अनिवार्य
- सिर्फ एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही होगी यात्रा की अनुमति
- यात्रियों को आरोग्य सेतू (Arogya Setu) का इस्तेमाल करना होगा
- एंट्री गेट व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए जाएंगे