जयपुर: प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर जयपुर नगर निगम को भी जुर्माना राशि का स्लैब तैयार कर भेज दिया हैं. जिसके बाद शहर में शुरुआती दौर में गंदगी फैलाने वालों को पहले समझाइश की जाएगी और नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. अब अगर जयपुर शहर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में रहने वाले गंदगी फैलाते हैं तो उन्हें ज़रा सावधान होने की जरुरत है.
नियमों के अनुसार, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने पर 100 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की गई है. वहीं, दुकानदार मालिक पर अपने प्रतिष्ठान के बाहर कचरा डालने पर 1000 रूपए का जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है. जबकि रेस्टोरेंट मालिकों से कचरा बाहर डालने पर 2000 रूपए जुर्माना लगेगा.
इसके साथ ही हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, जुस, सब्जी और फ्रूट ठेला व्यापारियों पर गंदगी फैलाने पर 100 रूपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
वहीं, सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाते या खुले में टॉयलेट करते पकड़े जाते हैं तो 200 रूपए जुर्माना देना पड़ जाएगा. इसके अलावा कई अन्य श्रेणियों में अलग-अलग जु्र्माना राशि का प्रावधान किया गया है.
विभागीय सूत्रों ने बताया कि जुर्माना राशि तय कर दी गई है लेकिन इसकी वसूली जयपुर नगर निगम और अन्य निकाय कब से करेंगे यह तय नहीं हुआ है.