Beawar Crime News: राजस्थान के ब्यावर में एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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Rajasthan News: ब्यावर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश संख्या तीन विजय प्रकाश सोनी ने शनिवार को जवाजा थाने के एक चार वर्ष पुराने दुष्कर्म प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड नहीं चुकाने की सूरत में आरोपी को अदम अदायगी के रूप में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद सोलंकी ने बताया कि जवाजा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 8 अगस्त 2021 को जवाजा थाने में एक शिकायत दर्ज कर बताया कि देवखेडा निवासी नरपत सिंह उर्फ कालू पुत्र जोधसिंह ने उसके पति की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में करीब चार साल तक चले प्रकरण में अभियोजक की ओर से कुल 16 गवाह तथा 44 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए.
न्यायाधीश ने अभियोजक पक्ष के सबूतों तथा गवाहों के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को धारा 384 में तीन साल का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपए की अर्थदंड तथा धारा 376 (2) एएम में दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी को 65 हजार रुपए का अर्थदंड नहीं भुगतने के अभाव में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि आरोपी वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर चल रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर सैंदरिया स्थित उपकारागृह भिजवाया.
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Beawar News: रेलगाडी के इंजन में फंस कर हुई राष्ट्रीय पक्षी मादा मोर की मौत
जयपुर से अहमदाबाद जा रही योगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी के इंजन में फंस कर राष्ट्रीय पक्षी मादा मोर की मौत हो गई. लोक पायलट से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आरपीएफ स्टाफ सदस्यों ने इंजन में फंसे मृत मादा मोर को सम्मान पूर्वक निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचा. इसके बाद आरपीएफ ने आवश्यक कार्रवाई के बाद वन विभाग ब्यावर को सूचित किया. उक्त कार्रवाई में स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार आदरा, वन विभाग प्रभारी भंवर सिंह, सत्येंद्र सिंह, आरपीएफ उप निरीक्षक सीताराम मीणा, हेड कांस्टेबल कालूराम वमा, धर्म सिंह गुर्जर, पॉइंट्स मैन उपेन्द्र बिलोनिया, स्टेशन सहायक सागर डुलगच, सुपरवाइजर नंदकिशोर तथा नेमीचंद कुमावत इत्यादि उपस्थित थे.
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