दुकान बेचने के नाम पर 51,00000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
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Ajmer: अजमेर की गंज थाने में दुकान बेचने के नाम पर 51,00000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने रामगंज अजमेर निवासी अनुज सिंह चौहान पुत्र हरपाल सिंह चौहान की रिपोर्ट पर आर. के. पुरम फाईसागर रोड अजमेर निवासी गोविंद दायमा पुत्र द्वारकाप्रसाद दायमा, रणजीत दायमा पुत्र द्वारका प्रसाद दायमा और राजकुमार पुत्र ताराचंद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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परिवादी अनुज ने गंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि श्री गोविन्दम दिव्य बिल्डर्स प्रा.लि के निदेशक गोविंद दायमा से 20 अगस्त 2020 को एक इकरारनामे के जरिए एक दुकान जो दिल्ली गेट स्टेट सैकंड मंजिल पर एएमसी नम्बर 593/5 का भाग खरीदी, जिसके इकरारनामें पर गोविंद के भाई रणजीत और गोविंद के ड्राइवर राजकुमार गवाह है. इस दौरान गोविंद ने आश्वस्त किया कि इस व्यवसायिक दुकान का वह एकमात्र मालिक है और उसकी कंपनी में उसका भाई रणजीत दायमा पार्टनर है. इस दुकान पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है.
इसके बाद आरोपियों की बातों पर विश्वास कर 20 अगस्त को 51 लाख रुपये में कुम्हार बाव देहली गेट अजमेर स्थित 547 वर्गफुट दुकान का इकरारनामा नोटरी पब्लिक दिलीप सिंह राठौड़ के यहां करवाया और एक वर्ष से पूर्व 51 लाख रुपये दे दिए. इसके बाद उसे पता चला कि तीनों ने जो संपत्ति बेची, वह विवादित है और इस संपत्ति को गिरवी रखकर करोड़ों रुपये उधार ले रखे हैं. बार-बार कहने के बावजूद न तो रजिस्ट्री कराई गई और न ही रुपये लौटाए. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि हड़प करने के आरोप में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए.
Reporter-Ashok Bhati