नरेश मीणा की अस्वस्थता के चलते कोर्ट में नहीं हुई पेशी, वकील ने मांगा समय

Naresh Meena: टोंक में SDM थप्पड़कांड के मामले में नरेश मीणा की करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से हुई जमानत को कैंसिल करने के नगरफोर्ट थाने के प्रार्थना पत्र के मामले में SC-ST कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है.

नरेश मीणा की अस्वस्थता के चलते कोर्ट में नहीं हुई पेशी, वकील ने मांगा समय
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Naresh Meena: राजस्थान के टोंक में SDM थप्पड़कांड के मामले में नरेश मीणा की करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से हुई जमानत को कैंसिल करने के नगरफोर्ट थाने के प्रार्थना पत्र के मामले में SC-ST कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है. इस बार नरेश मीणा अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाए.

ऐसे में इस मामले में नरेश मीणा की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने आगामी तारीख 4 अक्टूबर दी है. नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि अब आगे की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. ज्ञात रहे कि गत साल 13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव हुए थे.

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मतदान के दिन समरावता के लोगों ने अपने गांव को उनियारा में जोड़ने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर धरने पर बैठे थे. इसका पता लगने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. इस दौरान नरेश मीणा ने कुछ वोट जबरन डलाने के आरोप लगाते हुए मालपुरा SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दी थी.

उस रात नरेश मीणा को हिरासत में लेते समय हिंसा, आगजनी, उपद्रव हो गया था. पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे. इस मामले में SDM की ओर से नरेश मीणा के खिलाफ थप्पड़ मारने का मामला दर्ज कराया गया था. 14 नबंबर 2024 नरेश मीणा को अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

इस मामले में नरेश मीणा को करीब दो माह पहले हाईकोर्ट से आठ माह बाद सशर्त जमानत मिल गई थी. बाद में नरेश मीणा ने हाड़ोती में जन क्रांति यात्रा शुरु की. उस दौरान झालावाड़ जिले की एक स्कूल भवन ढहने से बच्चों की मौत हो गई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद नरेश मीणा झालवाड़ अस्पताल पहुंचा.

एक साइड में लोगों के साथ बैठकर सरकार से प्रति मृतक के आश्रित को एक-एक करोड़ रुपये और घायल के परिजनों को 50-50 लाख रुपये देने की मांग की. इस दौरान पुलिस ने नरेश मीणा और उसके दो समर्थकों गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद नगरफोर्ट थाना पुलिस ने स्पेशल एपीपी रामअवतार सोनी के माध्यम से SC-ST कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश कर हाईकोर्ट द्वारा नरेश मीणा की एफआरआर संख्या 166/24 में हुई जमानत को निरस्त करने की 11 अगस्त को मांग की थी.

मांग पत्र में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत का झालावाड़ में धरना-प्रदर्शन उल्लंघन किया है. इस मामले में 29 अगस्त को दूसरी बार नरेश मीणा की झालावाड़ जेल से लाकर पेशी कराई गई थी. उसके बाद इस मामले में गुरुवार को नरेश मीणा की पेशी थी, लेकिन नरेश मीणा तो अस्वस्थ होने से कोर्ट में पेश नहीं हुए.

नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीमा ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए नरेश मीणा. के अस्वस्थ होने का हवाला देकर और समय मांगा. इस पर न्यायाधीश आरती माहेश्वरी ने आगामी सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख दी है. उधर नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने बताया कि नगरफोर्ट थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में हाईकोर्ट से मिली जमानत को कैंसिल कराने का दिया गया. प्रार्थना पत्र राजनैतिक द्वैषता से प्रेरित है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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