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Alwar News: शहर में औषधि नियंत्रित विभाग ने बीती देर रात राठ नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सिरप और कैप्सूल जप्त किए हैं.यह दुकानदार नशेड़ियों को बेचने के लिए प्रतिबंध दवाओं को बिना बिल के लेकर आया है. पुलिस ने उसकी कार, गोदाम और दुकान से भी भारी मात्रा में स्टॉक बरामद किया है. जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार विजय मंदिर रोड पर राठ नगर में नशीली दवाओं के अवैध भंडारण की सूचना के बाद औषधि विभाग ने कार्रवाई की. पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्री श्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापा मारा. जहां से भारी मात्रा में एनडीपीएस घटक वाली दवाएं बरामद की गई हैं.
कैसे मिली जानकारी
टीम ने पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विजयनगर पुलिस ने कार को रोका और चालक से पूछताछ की .उसने अपना नाम साहिल सूदन पुत्र राजकुमार बताया. औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार गुप्ता और लोकेश बेरवा को बुलाया गया और उनकी उपस्थिति में कार की तलाशी ली गई. कार में प्राकसिको स्पास कैप्सूल मिले, जो प्रतिबंधित थे.
पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसकी राठ नगर में मेडिकल की दुकान है. इसके बाद विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर और शिवाजी पार्क थाना पुलिस उसकी दुकान पर पहुंचे तलाशी ली. जहां बिना बिल के लाई गई दावों का स्टॉक मिला .यह दवाएं प्रतिबंधित है. जो नशे के लिए बेची जाती हैं.
बिना बिल के अवैध रूप से खरीदी गई दवाएं
पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह दवा बेचने का काम करता है. उसकी दुकान से टीम ने ऑनरेक्स कफ सिरप की 718 शीशी सहित काफी मात्रा में प्रकसिको स्पास कैप्सूल बरामद किए हैं.उसकी कार और दुकान से कुल 1152240 कैप्सूल जब्त किए गए. जिन सभी बरामद दवाओं की कीमत करीब 90 लाख रुपया बताई जा रही है. पूछताछ के दौरान साहिल ने स्वीकार किया कि बिना बिल के अवैध रूप से खरीदी गई हैं. सभी प्रतिबंधित दवाओं को शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सांवरिया को सुपुर्द किया गया है. एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
यह दवाई कहां से खरीदी गई और कहां-कहां बेची जाती हैं, यह सब के मामले की जांच की जा रही है. साहिल ने दो माह पहले ही राठ नगर में दुकान किराए पर ली थी. मौक़े पर सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जोनवाल की टीम, विष्णु कुमार शर्मा एवं लोकेश बैरवा द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही कर रिपोर्ट एवं NDPS घटक की औषधिया थानाधिकारी शिवाजी पार्क विनोद सामरिया को मौक़े पर सुपुर्द की गई. जिनकी टीम द्वारा NDPS की धारा 8/21 एवं 8/22 के तहत कार्यवाही जारी है.
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