Alwar News: राजस्थान के अलवर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कट्टे की नोक पर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया.
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Alwar News: राजस्थान के अलवर के पॉक्सो कोर्ट अधिनियम संख्या-4 की जज हिमाकनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग से कट्टे की नोक पर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 62,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता ने 27 सितंबर 2023 को कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, गांव का ही एक व्यक्ति 28 अक्टूबर 2022 की रात उसके घर में घुस आया और देशी कट्टे से धमकाकर दुष्कर्म किया.
यही नहीं, आरोपी ने बाद में कई बार कॉलेज जाते समय उसे बस से उतारकर होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए.
पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही छह अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. जांच अधिकारी नंदलाल ने मामले की गहन जांच के बाद अदालत में आरोप-पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर अपराध को सिद्ध किया.
सजा सुनाते समय न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध की घोर अमानवीय प्रकृति, पीड़िता की कोमल आयु और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती.
अदालत ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत है. इसके साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलवाने की अनुशंसा भी की है.
बता दें कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है. यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती.
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