गैंगरेप के लिए उकसाने वाली महिला को 20 साल की सजा, अलवर पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला

Alwar  Crime News: अलवर पोक्सो कोर्ट नंबर 4 की जज हिंमाकनी गौड़ ने गैंगरेप के लिए उकसाने के मामले में एक महिला को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

गैंगरेप के लिए उकसाने वाली महिला को 20 साल की सजा, अलवर पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला
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Alwar News: अलवर की पोक्सो कोर्ट नंबर 4 ने गैंगरेप के एक मामले में एक महिला को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला पर गैंगरेप के लिए उकसाने का आरोप था, जिसके तहत कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा.

यह मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है, जहां 25 मई 2024 की रात एक युवक ने नाबालिग को अगवा किया था। इस मामले में दो आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 13 गवाहों के बयान और 19 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर यह सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है. 25 मई 2024 की रात गांव का एक युवक नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुला लाया. वहां उसका साथी और पड़ोसन महिला पहले से मौजूद थे. पड़ोसन ने दोनों युवकों से कहा कि :जो करना है कर लो: मैं देखती हू.

इसके बाद दोनों ने लड़की से जबरन दुष्कर्म किया. मामले की जांच बानसूर के वृत्ताधिकारी सत्यप्रकाश ने की. जांच में पड़ोसन का अपराध साबित होने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई. वहीं, दो अन्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है .और दूसरा गिरफ्तार होकर अब कोर्ट में पेश है.

महिला पीड़िता के घर की पड़ोसन थी और अक्सर उनके घर आती-जाती रहती थी. परिवार को उस पर भरोसा था. लेकिन उसने उसी भरोसे को तोड़कर अपराध किया. एक महिला होते हुए भी उसने नाबालिग पीड़िता के साथ गैंगरेप कराया. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में नरमी बरती गई. तो समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे. कानून ने भी ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है.

इसलिए अभियुक्ता को कड़ी सजा देना जरूरी है .ताकि न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए. सबूत और गवाही के आधार पर कोर्ट ने महिला को दोषी मानकर सजा सुनाई.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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