Alwar News: न्यायालय का कड़ा फैसला! पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले पति को 7 साल की सजा और 19,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया. शराब के पैसे मांगने पर नहीं देने पर किया था हमला.
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Alwar News: एक मामले में न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पति पर 19,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव की है, जहां आरोपी पति ने शराब के पैसे मांगने पर नहीं देने पर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया था. पीड़िता का इलाज लगभग 1 महीने तक चला, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र नाहरपुर गांव का मामला था. जिस पर महिला दीपिका ने पुलिस के पर्चा बयान पर बताया कि उसकी शादी करीब 13 साल पहले रतनलाल ओड राजपूत निवासी हाजीपुर के साथ हुई थी. आज से करीब 5-6 साल पहले उसका पति ने हाजीपुर की जमीन बेचकर पीहर नाहरपुर कला आ गये थे. जहा माता-पिता ने रहने के लिये एक प्लाट दे दिया था. जिसमें कमरा बनाकर वह रहते थे. मकान के पास कोई ओर नही रहता और उसमें महिला की लडकी व लडका रहता था. पति रतनलाल मजदूरी करता था.और वह खुद भी उसके साथ मजदूरी करती थी.
पति साथ में वैसे तो ठीक-ठाक रहता था. लेकिन शराब पीने के लिये पैसे मांगता था.और साथ झगडा करता था .पति जो कमाता था उसमे से घर मे खर्चे के लिये कुछ नही देता था. बल्कि अपनी पत्नी के मजदूरी के पैसे छीनकर उनकी शराब पी जाता था. 28 अगस्त 2022 की रात की बात है. उस दिन बच्चों को खाना खिला दिया था और खुद ने खाना खा लिया था और सो गये थे.
पति करीब 12 बजे रात को आया था.और वह भी दूसरी खाट पर सो गया. फिर सुबह उठकर दारू के लिये पैसे मांगने लगा. जब पत्नी ने पैसे नही दिये. तो रतनलाल चाकू से मारने लगा .बचने की कोशिश की तो चाकू दोनो हाथों पर लगा और उसकी नाक पर लगा और फिर उसके पूरे शरीर पर चाकू से वार किया और घायल कर दिया.
चिल्लाने पर बच्चे जाग गये और लडकी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की. फिर पति मुझे मरा हुआ समझ कर बाहर चला गया. फिर बेटी पिता ओर भाई को बुलाकर लाई ओर बेटी ने यह बात अपने नाना नानी और परिवार वालो को बताई .उसके बाद दीपिका को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल अलवर लेकर आये. जहां भर्ती करा दिया.
पुलिस अस्पताल में उसी दिन आ गई थी. जहा बयान लिए ओर करीब एक डेढ महिने तक ईलाज चला था. इसके बाद छुट्टी मिली और उसके बाद थाने पर मामला दर्ज हुआ. ओर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया ओर न्यायालय में चार्ज शीट पेश की. जिस पर आज एडीजे कोर्ट संख्या तीन न्यायालय के न्यायाधीश नरेश सिंह ने आरोपी पति को सात साल के कारावास और 19 हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया है.