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Rajasthan News: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए 13 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 13 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक पीड़िता ने एक अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे उसने बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 31 जुलाई 2022 को शौच कर घर लौट रही थी. तभी पड़ौस की रहने वाली महिला ने उसे बुला कर कहा कि घर के अंदर जाकर दूध की निपिल लेकर आजा. जैसे उसकी नाबालिग पुत्री घर के अंदर घुसी तो वहां पहले से मौजूद युवक ने गेट बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने धमकी दी. नाबालिग के नहीं आने पर पड़ौसी महिला घर के अंदर गई तो गेट बंद था. घटना के बाद ग्रामीणों ने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कमरे के गेट को खुलवाया तो उसमे से रविकांत उर्फ़ रवि और नाबालिग निकली. नाबालिग ने घटना की जानकारी पड़ौसी महिला और और परिजनों को दी. पुलिस आरोपी रविकांत को पकड़ कर अपने साथ थाने पर ले गई.
पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए. साथ ही रैप सम्बन्धी मेडीकल भी कराया. पुलिस ने मामले में आरोपी रविकांत को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 18 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरूवार को मुल्जिम 21 वर्षीय रविकांत उर्फ़ रवि पुत्र गंगाप्रसाद निवासी दौपुरा बसेड़ी को मामले में दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में पांच लाख रूपये अदा करने के भी आदेश दिए हैं.
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