Rajasthan Crime: मनचले की हैवानियत! स्कूल जा रही छात्रा से की बदसलूकी, मन नहीं भरा तो...

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले में 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. दो आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

Rajasthan Crime: मनचले की हैवानियत! स्कूल जा रही छात्रा से की बदसलूकी, मन नहीं भरा तो...
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Rajasthan News: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी को तीन माह का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार के तहत पीड़िता को एक लाख रूपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है.

विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 7 अप्रैल दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी 4 अप्रैल 2022 को स्कूल पढ़ने जा रही थी, तभी आरएसी रोड पर आरोपी जमीर उर्फ भईये ने उसे रोका और हाथ पकड़ कर बाइक पर जबरन बिठाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा आरोपी के चंगुल से छूट कर आरएसी रोड स्थित मंदिर में छिप गई और आरोपी के जाने के बाद डरते हुए स्कूल पहुंची. आरोपी जमीर आयेदिन छात्रा के साथ गंदी हरकतें कर उसके साथ छेड़छाड़ करता था. छात्रा ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर उसने परिजनों को जानकारी दी. छात्रा के परिजन आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो जमील ने उनके साथ मारपीट कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी जमीर उर्फ़ भईये और जमील को गिरफ्तार किया और पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया. दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे हैं.

लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 15 गवाह परीक्षित करा कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी 29 वर्षीय जमीर उर्फ़ भईये पुत्र जमील खान निवासी बजरिया और 53 वर्षीय जमील पुत्र नत्थे खान निवासी बजरिया को दोषी करार देते हुए आरोपी जमीर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि मारपीट करने के दूसरे आरोपी जमील को तीन माह का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार के तहत पीड़िता को एक लाख रूपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है.

रिपोर्टर- भानु शर्मा

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Pratiksha Maurya