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Bhilwara News: रायला की कुण्डियाकला ग्रामपंचायत में सरपंच शानू देवी और उनके पति पर ग्रामपंचायत की भूमि के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है. जानकारी के अनुसार, ग्रामपंचायत की भूमि पर पहले से निर्मित दुकानों को नियमों के विपरीत तोड़कर बिना सक्षम स्वीकृति के नई दुकानों का निर्माण कर लिया गया. उपसरपंच महेंद्र सिंह ने शानू देवी एवं उनके पति पर पद का दुरुपयोग कर गुपचुप तरीके से पट्टे जारी करने का आरोप लगाया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा.
इतना ही नहीं, इन दुकानों के लिए अवैध पट्टे जारी कर उनका पंजीकरण भी करवा दिया गया. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत, आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क पट्टा देने से पहले पात्र लाभार्थियों की सूची को ग्रामपंचायत में सार्वजनिक रूप से चस्पा करना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर सरपंच ने अपने परिचितों और परिजनों को पट्टे जारी करने का आरोप उपसरपंच महेंद्र सिंह ने लगाया है.
कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ग्रामपंचायत की भूमि पर दुकानों का निर्माण एवं पट्टों का जारी किया जाना गलत तरीके से किया गया है. इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अवैध पट्टे रद्द नहीं किए गए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से पंचायत मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे. बनेड़ा विकास अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति की जाँच रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था.
लेकिन जिला परिषद से जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही जिला स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार की जाएगी. वहीं तथ्यों में अनियमितताएँ सामने आने पर यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो अवैध रूप से जारी सभी पट्टे रद्द किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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