एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा, जानिए पूरी खबर
एनडीपीएस के मामले में आरोपी महावीर गुर्जर को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.
Shahpura: विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण सुनील कुमार ओझा ने एनडीपीएस के मामले में आरोपी महावीर गुर्जर को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. अपरलोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि उक्त प्रकरण में तथ्यों के अनुसार परिवादी श्रवण राम एसआई थानाधिकारी फूलिया कला ने रिपोर्ट दर्ज की.
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साथ ही 23 नवंबर 2014 को सूचना मिली की माली खेड़ा वाले कच्चे रास्ते पर गांव नई अरवड वह पुरानी अरवड के बीच शनि महाराज भगवान मंदिर के पास सफेद पत्थर की खानों के खड्डे हैं, वहां पर एक विकलांग व्यक्ति के पास 2 बोरियां अफीम डोडा चूरा की होकर वह पीने वालों को विक्रय करता है. सूचना मिलने के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे. वहां उसी हुलिए का व्यक्ति 2 बोरी लिए बैठा मिला, जिस पर उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम महावीर गुर्जर होना बताया और और बोरियों के बाबत पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया.
शंका होने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर तलाशी ली तो दोनों बोरियों में कुल 27 किलो अफीम डोडा चूरा मिला जिस पर थाना अधिकारी पुलिस थाना फूलिया कला द्वारा अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया.
प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 18 साक्षी परीक्षित करवाए गए और पत्रवाली में पेश 44 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए, इसके आधार पर न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त महावीर गुर्जर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 का दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया और मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की.
Reporter: Mohammad Khan