जिस अभियुक्त के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र, वहीं न्यायालय में पेश होकर जमानत मुचलका लगा रहा
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जिस अभियुक्त के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र, वहीं न्यायालय में पेश होकर जमानत मुचलका लगा रहा

जिस व्यक्ति की करीब एक साल पहले मौत हो गई है. उसी के नाम पर एक फर्जी व्यक्ति कोर्ट को लगातार गुमराह करता रहा. एक महिला की जमानत के लिए खुद को फर्जी नाम से कोर्ट में पेश करता रहा.

कोर्ट के साथ धोखाधड़ी

Chittorgarh : चित्तौड़गढ़ से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जिस व्यक्ति की करीब एक साल पहले मौत हो गई है. उसी के नाम पर एक फर्जी व्यक्ति कोर्ट को लगातार गुमराह करता रहा. एक महिला की जमानत के लिए खुद को फर्जी नाम से कोर्ट में पेश करता रहा. और उसकी जगह पर जमानत के लिए मुचलका भी लगाता रहा. 

क्या है पूरा मामला

एसीजेएम 2 ने अपने रीडर विकास बैरागी के जरिए सदर थाने में रिपोर्ट देते हुए दो जनों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 419, 420, 467, 468, 471 मामला दर्ज करते हुए कार्यवाई करने को कहा है. जिसे सदर थाना में दर्ज कर मामले में अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक पुलिस रघुवीर सिंह राणावत को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सौंपी है. 

रीडर विकास बैरागी ने प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि प्रार्थी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 चित्तौड़गढ़ के पद पर कार्यरत है.18 मई को न्यायालय में ले.फो. 1026/2017 दिलीप सिंह बनाम लाल सिंह और 1027/2017 दिलीप सिंह बनामलालसिंह वगैरा ,880/2017 भगवती देवी बनाम लाल सिंह वगैरा, 1472/2017 कमला बाई बनाम लाल सिंह वगैरा में अभियुक्त मंजू पत्नी लाल पंवार को गिरफ्तारी वारण्टी की पालना में पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर पेश किया गया.

अभियुक्त लाल सिंह की गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में अभियुक्त लाल सिंह के मृत्यु की प्रतिलिपि पेश की गई. प्रकरण में अभियुक्त लाल सिंह की मृत्यु 29 जुलाई 2021 को हो चुकी है. अभियुक्ता मंजू से उसका नाम, पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मंजू कुवर, पत्नी हरी सिंह बताया, जो कि उसके साथ न्यायालय में बतौर जमानती उपस्थित आया है. जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह सामने आया कि प्रकरण में उसने खुद को लाल सिंह की पत्नी होते हुए विचारण के दौरान उपस्थिति दी है और उस ने बतौर लाल सिंह की पत्नी जमानत मुचलके पेश किया हैं.

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लगातार कोर्ट में पेश होता रहा आरोपी

इस सम्बन्ध में उसने हरी सिंह और खुद के आधार कार्ड की प्रतिलिपि भी पेश की. न्यायालय एसीजेएम में अभियुक्ता मंजू की जमानत के लिए हरि सिंह पिता लाल सिंह, निवासी कनवल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर उपस्थित हैं. जो कि वास्तविक अभियुक्ता मंजू का पति होना बताता है. प्रकरण में अभियुक्त लाल सिंह कभी उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि उसकी बजाय हरि सिंह पिता लाल सिंह, निवासी कनवल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर, लाल सिंह बनकर मुचलके पेश कर और मुचलके पर अपनी फोटो लगाकर अपनी उपस्थिति देता रहा है और अन्वीक्षा भुगत रहा है.

कोर्ट के साथ धोखाधड़ी का मामला

न्यायालय में उपस्थित हरिसिंह पिता लाल सिंह निवासी कनवल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ने भी यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्ता मंजू का पति है. किन्तु लाल सिंह के स्थान पर प्रकरण के विचारण के दौरान लाल सिंह बनकर उपस्थित होता रहा है और उस ने ही प्रकरण में जमानत मुचलके प्रस्तुत किए हैं.  जो कि न्यायालय के साथ जानबूझकर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है. 

इसी प्रकार अभियुक्तगण हरिसिंह और मंजू ने न्यायालय में अन्य रे. फो. प्रकरण संख्या 880/2017, 1027/2017, 1472/2017 में भी यह समान स्थिति है. जिससे उन दोनों ने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करी है. और अभियुक्त हरिसिंह पिता लाल सिंह निवासी कनवल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर और अभियुक्ता मंजू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाई करने के आदेश दिए.  दोनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 419,420,467, 468,471 के दर्ज कर जांच को अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह के जिम्मा सौंपा गया है. 

Report: Deepak Vyas 

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