कोटपा एक्ट का उल्लंघन पड़ा महंगा, जिले में शनिवार शाम तक 15 हजार से अधिक काटे चालान
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कोटपा एक्ट का उल्लंघन पड़ा महंगा, जिले में शनिवार शाम तक 15 हजार से अधिक काटे चालान

तम्बाकू मुक्त चूरू अभियान के तहत जिले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा महाचालानिंग अभियान चलाया गया.

जिले में शनिवार शाम तक 15 हजार से अधिक काटे चालान

Churu: तम्बाकू मुक्त चूरू अभियान के तहत जिले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा महाचालानिंग अभियान चलाया गया. जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस व शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर नकेल कसी.

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने चालान बुक विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सुपुर्द की. शहर से लेकर गांव तक सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 200 रुपए तक के चालान काटे गए. शनिवार शाम तक 15 हजार से अधिक चालान जिले में काटे गए. चालानी कार्रवाई शाम के बाद भी जारी रही. सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा व एसीएमएचओ डॉ भंवरलाल सर्वा ने राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल के सामने चालानी कार्रवाई कर महा अभियान शुरू किया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने शहर में विभिन्न बाजारों में चालानी कार्रवाई की.

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ भंवरलाल सर्वा ने बताया कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत शनिवार को पूरे प्रदेश सहित चूरू में ये महा अभियान चलाया. इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है लेकिन जिला प्रशासन तथा पुलिस, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही. सुबह 7 बजे से ये कार्रवाइयां शुरू हुई. उन्होंने बताया कि राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तम्बाकू अथवा मिनरल ऑयल युक्त पान मसाले एवं फ्लेवर्ड सुपारी को प्रतिबंधित किया गया है, इनके भण्डारण करने वालों की भी खोज विभाग द्वारा की जाएगी और मिलने पर जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी.

इन धाराओं में की चालानी कार्रवाई
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ लाड कंवर ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किया. धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया. धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए गए. सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है. कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. कहीं भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू का कोई भी उत्पाद प्रदर्शित पाया गया तो भी चालान कटा गया.
Report- गोपाल कंवर

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