Dungarpur News: पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2021 को सागवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में बताया था कि 7 अगस्त 2021 को शाम करीब 6 बजे घर के पास जंगल में पशु लेने गई थी.
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Dungarpur, डूंगरपुर: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषी को 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है. पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2021 को सागवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था.
जिले की पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला सागवाड़ा थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने 8 अगस्त 2021 को अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 7 अगस्त 2021 को शाम करीब 6 बजे घर के पास जंगल में पशु लेने गई थी. इस दौरान रास्ते में बाइक सवार तीन युवक नाबालिग को मिले. तीनों युवकों ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसे बाइक पर बैठाकर लिंबोड बड़ी गांव ले गया, जहां पर तीनों युवकों ने नाबालिग को एक कमरे में बंद कर दिया.
इधर, तीनों युवकों में से नाबालिग एक युवक को पहचान थी, जिसका नाम लिंबोड छोटी निवासी गोपाल पुत्र काना बुझ था. इसके बाद गोपाल को छोड़कर दोनों युवक वहां से चले गए. इस दौरान रात को गोपाल बुझ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इधर, सुबह जैसे-तैसे पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने पिता को आपबीती बताई.
इसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने पहुंची थी और मामला दर्ज करवाया था. इधर, पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी गोपाल बुझ को गिरफ्तार किया था. वहीं, पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पोक्सो कोर्ट आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी गोपाल बुझ को दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, दोषी को 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया.
Reporter- Akhilesh Sharma