पशु घर में ताला लगाने गई नाबालिग को अचनाक युवक ने बनाया बंधक, जंगल में ले जाकर किया ये काम
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पशु घर में ताला लगाने गई नाबालिग को अचनाक युवक ने बनाया बंधक, जंगल में ले जाकर किया ये काम

 जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 2 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया है . यह मामला 16 मई 2021 को दोवड़ा थाने में दर्ज हुआ था .
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि, यह मामला दोवडा थाना क्षेत्र का है .

पशु घर में ताला लगाने गई नाबालिग को अचनाक युवक ने बनाया बंधक, जंगल में ले जाकर किया ये काम

Dungarpur:  जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 2 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया है . यह मामला 16 मई 2021 को दोवड़ा थाने में दर्ज हुआ था .
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि, यह मामला दोवडा थाना क्षेत्र का है .

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दोवडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 मई 2021 की रात को एक नाबालिक अपने घर के बाहर बने पशु घर में ताला लगाने गई थी. वहीं, गांव के ही रहने वाले युवक धनराज कलासुआ पहले से ही वहा छुपा हुआ  था. जैसे ही पीड़िता पशु घर के पास पहुंची अचनाक धनराज ने उसे पकड़ा और उसी की चुन्नी से उसका मुंह दबा दिया.

 इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को घसीट कर पास में ही जंगल में ले गया और 3 दिन व 2 रात तक बंधक बनाए रखा. इस दौरान धनराज ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया. तीसरे दिन पीड़िता की मां और अन्य परिजन उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे. जहां  धनराज उनेहं देखकर भाग गया. 
 परिजन पीड़िता को लेकर अपने घर पहुंचे तथा घटना की सूचना अहमदाबाद में रह रहे पीड़िता के पिता को भी दी. पिता के अहमदाबाद से आने के बाद पीडिता अपने पिता के साथ 16 मई 2021 को दोवडा थाने पहुंची और आरोपी धनराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर्रवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

 वही आरोपी धनराज को गिरफ्तार किया . प्रकरण में पुलिस ने अनुसंधान पूरा के बाद डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज अंतिम सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी धनराज कलासुआ को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है .वहीं उस पर 2 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Reporter: Akhilesh Sharma

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