हनुमानगढ़ में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगा
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हनुमानगढ़ में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगा

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2016 में रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ सेठी पुत्र रजीराम निवासी 10 डीडब्ल्यूएम रावतसर के खिलाफ पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया था.

हनुमानगढ़ में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का जुर्माना भी लगा

Hanumangarh: हनुमानगढ़ में नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है.

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2016 में रावतसर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ सेठी पुत्र रजीराम निवासी 10 डीडब्ल्यूएम रावतसर के खिलाफ पोक्सो न्यायालय में चालान पेश किया था. आज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी संदीप को 10 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है.

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कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 363 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 366 में 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना, धारा 368 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 384 में 3 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना, धारा 450 में 3 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना, धारा 376 और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.

16 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए पुलिस ने जांच के दौरान 16 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी संदीप को सजा सुनाई है. वहीं, इस मामले में आरोपी संदीप के दोस्तों को सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी किया है.

क्या था पूरा मामला 
रावतसर थाने में अप्रैल 2016 में पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसके साथ हुए रेप की पुष्टि की थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था.

संवाददाता- मनीष शर्मा

 

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