जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी 25.58 लाख की विदेशी मुद्रा, अवैध तरीके से दुबई ले जाने की थी तैयारी
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जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी 25.58 लाख की विदेशी मुद्रा, अवैध तरीके से दुबई ले जाने की थी तैयारी

सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर 1.30 लाख की विदेशी मुद्रा यूएई दिरहम पकड़ी. यात्री स्पाइसजेट फ्लाइट नंबर एसजी 714 से दुबई जा रहा था.

जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी 25.58 लाख की विदेशी मुद्रा, अवैध तरीके से दुबई ले जाने की थी तैयारी

Jaipur: जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन रहा. सीमा शुल्क अधिकारियों ने शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर 1.30 लाख की विदेशी मुद्रा यूएई दिरहम पकड़ी. यात्री स्पाइसजेट फ्लाइट नंबर एसजी 714 से दुबई जा रहा था.

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक्स-रे मशीन में जांच करने पर कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाई दिए, जिसके बाद पूछताछ करने पर यात्री कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. ट्रोली बैग को काटने पर बैग के फॉल्स बॉटम में 1.30 लाख यूएई दिरहम प्राप्त हुई, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 25.58 लाख रुपये है. तस्करी की गई विदेशी मुद्रा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जांच जारी है.

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युवक गुजरात का रहने वाला है और यह रुपये दुबई ले जाने की फिराक में था. युवक गुजरात से मुंबई और वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट में जयपुर पहुंचा आया. यहां से दुबई जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसे पकड़ लिया. युवक के पास से बरामद की गई ये विदेश मुद्रा भारतीय रुपये में 25 लाख 58,430 रुपये हैं. कस्टम ने युवक को फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार कर रुपये जब्त कर लिए हैं.

पूछताछ में युवक ने बताया कि वह दुबई में कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करता है. वहां से कॉस्मेटिक आइटम खरीदकर यहां लाता है और भारत में बेचता है. हालांकि कस्टम के अधिकारी इसे तस्करों का कैरियर मान रहे हैं क्योंकि गोल्ड की खरीद के लिए ये रकम यहां से अक्सर भेजी जाती है. ऐसे में इन्हीं युवकों को कैरियर बनाया जाता है, जिनसे पैसे भेजने और गोल्ड लाने का काम करवाया जाता है. फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत भारत से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे 5 हजार यूएस डॉलर तक ले जाने की अनुमति है, उससे ज्यादा की नकद रकम अगर कोई विदेश लेकर जाता है तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है. 

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