रीट भर्ती परीक्षा में आवेदन में EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य है. इसके अलावा रीट भर्ती 2021 के लेवल प्रथम में जिन अभ्यर्थियों का सलेक्शन हुआ है उन्हे भी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है.
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Good News: सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. जिन अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है. उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है.
ऐसे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट के साथ आय का शपथ पत्र देकर मान्य किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक के लिए अपने सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए, आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी किया है. इस प्रारूप में शपथ पत्र को आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करके सत्यापित कर देगा और सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि के साथ लगा सकेगा.
REET भर्ती में आ रही है सबसे ज्यादा समस्या
जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में EWS सर्टिफिकेट बनाने के पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते बनाने में परेशानी आ रही है. इधर रीट भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) के आवेदन प्रक्रिया चलने से सर्वर पर लोड ज्यादा आ गया था.
इसके चलते एसडीएम को बकायदा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन सर्टिफिकेट जारी करने पड़े थे. रीट भर्ती परीक्षा में आवेदन में EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य है. इसके अलावा रीट भर्ती 2021 के लेवल प्रथम में जिन अभ्यर्थियों का सलेक्शन हुआ है उन्हे भी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है.
हर साल अप्रैल में बनवाना पड़ता है नया सर्टिफिकेट
EWS के सर्टिफिकेट सरकार एक साल की वैधता के लिए जारी करती है. ये वैधता हर साल 31 मार्च को पूरी हो जाती है. 1 अप्रैल से सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता और नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. ऐसे में इस आदेश के बाद लोगों को हर साल दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. एक बार सर्टिफिकेट बन जाने के बाद अगले 4 साल तक नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.