Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.
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Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले के पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पॉस्को न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि थाने में पीड़िता के परिजनों ने साल 2024 में एक मामला दर्ज कराया कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया और वहां कई दिनों तक दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से घर में रखे हुए गहने लेकर चलने की बात कही और वापसी में पीड़िता को गहने देने से मना कर दिया. वापस आने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया. इस मामले में सबूत व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
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Chittorgarh News: कपासन में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी बहादुर गिरफ्तार
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. 27 जून की रात एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता अपनी बहन के साथ घर में सो रही थी, तभी कुशलगढ़ निवासी बहादुर नामक युवक ने मुंह दबाकर दुष्कर्म किया. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी भाग निकला. परिजनों की रिपोर्ट पर कपासन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी से गहन पूछताछ जारी है.
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