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Jaipur News: बांसवाड़ा: बागीदौरा-बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल, उनके चचेरे भाई विजय कुमार पटेल, लक्ष्मण सिंह मीणा और जगराम मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में जमानत दे दी. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं स्वीकार कीं, जिसमें चालान पेश होने, 4 मई से हिरासत में होने और ट्रायल में देरी होने जैसे आधारों को ध्यान में रखा गया.
इस मामले में विधायक के निजी सहायक (PA) रोहित उर्फ रोहिताश मीणा अभी भी फरार है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायतकर्ता रविन्द्र और उनके भाई सुमंत ने 4 अप्रैल को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक ने टोडाभीम क्षेत्र की खानों से संबंधित विधानसभा में प्रश्न उठाए और उन्हें वापस लेने व मदद के बदले 2.5 करोड़ रुपये की मांग की.
टोडाभीम क्षेत्र बांसवाड़ा से लगभग 500 किलोमीटर दूर है. ACB ने इस मामले में जयकृष्ण पटेल और विजय कुमार पटेल को 4 मई को गिरफ्तार किया था, जबकि लक्ष्मण सिंह मीणा और जगराम मीणा को 5 मई को हिरासत में लिया गया था. यह मामला विधानसभा के पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को उजागर करता है, जिसने क्षेत्र में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई और फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर सबकी नजरें टिकी हैं.
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