Rajasthan News: धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए की जमीन नाम करवाने के मामले में तत्कालीन एसडीएम सचिन कुमार यादव और तहसीलदार राजवीर यादव सहित 64 जनों के खिलाफ बहरोड़ थाने मे मामला दर्ज हुआ है.
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Rajasthan News: बहरोड़ के तत्कालीन एसडीएम सचिन कुमार यादव और तहसीलदार राजवीर यादव सहित 64 जनों के खिलाफ धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए की जमीन नाम करवाने का मामला बहरोड़ थाने मे दर्ज हुआ है. पुलिस ने बताया कि बहरोड़ के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले लालाराम (55) पुत्र हीरालाल यादव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि उनकी जमीन अनाज मंडी के पीछे बहरोड़ की तरफ बलराम नामक जगह में है, जिसका खसरा नंबर 437, 438, 439 और 440 है. इन खसरा नंबरों में 1/6 हिस्से की जमीन उसकी बुआ बसंती देवी से वसीयत में मिली थी. 15 दिसंबर 2015 को इंतकाल भी दर्ज हो गया. लालाराम ने आवश्यकता पड़ने पर यूनियन बैंक से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) भी ले लिया.
धारा 420, 406 और 120 बी के तहत मामला दर्ज
लेकिन जेलसिंह, शिवचरण, अशोक, रामानंद, सुजान, महावीर, जयपाल सहित अन्य लोगों ने मिलकर गलत तरीके से 2006 का पर्चा डिग्री के आधार पर गलत इजरायल पेश की गई और बगैर लालाराम की तामिल करवाए बहरोड़ के तत्कालीन एसडीओ सचिन कुमार यादव और तत्कालीन तहसीलदार राजवीर यादव से सांठगांठ करके बैंक में रहण रखी हुई जमीन को बैंक से रहण से मुक्त करवा कर छल कपट और धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच एएसआई सुरताराम कर रहे हैं. इस मामले के संबंध में जब तत्कालीन एसडीएम सचिन कुमार यादव और तहसीलदार राजवीर यादव से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए.
इन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज
सुजान, महावीर, जयपाल, प्रीतम, प्रेमलता, लक्ष्मीनारायण, यादराम, गजराज, कृष्णा, ओमवती, बिल्ला, इंदिरा, राजपाल, बाला, रमेश देवी, प्रीतम, संजू, सुशीला, महेंद्र, पवन, अनीता, हितेश, अंजलि, अशोक, विक्रम, बबली, मंजू, नीलम, आशा, सुनील, परसंदा, जेलसिंह, राजकुमार, जगदीश, अशोक, रामानंद, सतीश, मोवा, शिवचरण, सत्यवी, दिनेश, धर्मेंद्र, संजय, शांति, सुरेश, मंजू, श्रीधर, सुभाष, बलवंत, सुबेसिंह, कलावती, नर्बदा, प्रकाश, गुलशन, जयपाल, वेद प्रकाश, कर्मवीर, बस्तीराम, शीशराम, रजनी, हिमांशु, रमन, सचिन यादव (तत्कालीन एसडीएम) राजवीर यादव (तत्कालीन तहसीलदार) शामिल हैं.
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