नए साल से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting Decision  : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अध्यादेश के तहत 11 अधिनियम से आपराधिक दंड हटाए गये है, ताकि कोर्ट केस में कमी आएगी और आम लोगों और बिजनेस करने वालो को राहत मिलेगी.

नए साल से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसले
Image Credit: file photo

Cabinet Meeting : राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं. जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूंइग बिजनेस को मजबूती देने के साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिये 15 करोड़ भूमि निशुल्क देने की मंजूरी भी शामिल है.

अध्यादेश जिनसे जनता को मिलेगी राहत

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राजस्थान वन अधिनियम 1953- वन भूमि में मवेशी चराने पर सिर्फ जुर्माना -जेल नहीं

उद्योग सहायता अधिनियम 1961- बहीखाते और दस्तावेज ना देने जैसे मामलों में जेल नहीं सिर्फ अर्थदंड

जयपुर वॉटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड अधिनियम 2018- पानी बर्बादी, बिना परमिशन कनेक्शन जैसे मामलों पर जुर्माना , जेल नहीं.

कैबिनेट में लिए गए कुछ और फैसले

अनुकंपा नियुक्ति - आवेदन के लिए समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है.

प्रतियोगी परीक्षा - आरक्षित सूची से चयन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल की गयी है.

मोटर वाहन उप निरीक्षक पद- उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी पात्र, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप अनुभव और भारी वाहन लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.

नई नीतियां लागू

प्रवासी राजस्थानी नीति- मकसद योगदान-निवेश और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाना.

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी- मकसद छोटो व्यापारियों के लिए मार्केट और नए मौके

राजस्थान पर्यटन नीति- मकसद निवेश आकर्षित करना, पर्यटन को बढ़ाना और रोजगार पैदा करना

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