राजस्थान सरकार की शानदार योजना, ई-लॉटरी के जरिए मिलेगी जमीन, इन लोगों को मिल रही छूट

Jaipur News: राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के तहत 27 अगस्त 2025 तक राजस्थान सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन ईएमडी जमा एवं आवेदन कर सकते हैं. 

राजस्थान सरकार की शानदार योजना, ई-लॉटरी के जरिए मिलेगी जमीन, इन लोगों को मिल रही छूट
Image Credit: Bhajanlal sharma government

Jaipur News: प्रत्यक्ष आवंटन योजना के चार चरणों को मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद योजना के 5वें चरण की शुरूआत कल से होगी. राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत 27 अगस्त 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक कल से 26 सितंबर-2025 तक ऑनलाइन ईएमडी जमा एवं आवेदन कर सकेंगे. इस चरण के अंतर्गत ई-लॉटरी 03 अक्टूबर-2025 को निकाली जाएगी.

प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 5वें चरण में निवेशकों को रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (नये एवं पुराने) में करीब 7000 भूखण्ड उपलब्ध करवाएं जाएंगे. योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए जैसे अनूसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिये भी भूखण्ड आरक्षित किए गए हैं.

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बीते माह मार्च-2025 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत रीको ने निवेशकों को प्रत्येक चरण में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो में 6,000 से अधिक भूखण्डों में से अपनी आवश्यकतानुसार आरक्षित दर पर सही भूखण्ड का चयन करने का अवसर दिया है. प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के पूर्ववर्ती चार चरणों में अब तक बड़ी संख्या में उद्यमियों को भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर दिए जा चुके हैं.

रीको को इस योजना के अंतर्गत अब तक 1100 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह तय करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है. भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा. अतः निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें.

रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 की प्रक्रिया
1. 50,000 वर्गमीटर तक-एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन और एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन.
2. 50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क- आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन.
3. अमानत राशि (ईएमडी)- भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी.

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