राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन (new Guideline of Corona In Rajasthan) जारी के करने साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों, कोचिंगों को खुला रखा है, लेकिन इनमें स्टाफ, छात्र के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सम्बंधित कमरे को 7 दिन के लिए सील (seal) करने का आदेश दिया है.
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Jaipur: राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन (new Guideline of Corona In Rajasthan) जारी के करने साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों, कोचिंगों को खुला रखा है, लेकिन इनमें स्टाफ, छात्र के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सम्बंधित कमरे को 7 दिन के लिए सील (seal) करने का आदेश दिया है. गृह विभाग ने गाइडलाइन में कॉलेज-विश्वविद्यलय को लेकर भी अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर संस्थान प्राचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा.
- गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी विद्यार्थी (Students), शिक्षक (Teacher) या कर्मचारी के कोविड के लक्षण पाए जाने पर उसे नजदीकी अस्पताल (Hospital) में इलाज के लिए रेफर किया जाएगा. संस्थान की ओर से एम्बुलेंस (Ambulances) की व्यवस्था की जाएगी.
- माता-पिता को भी सलाह दी गई है कि किसी छात्र के या परिवार में कोई सदस्य बीमार हैं तो उसकी सूचना स्कूल प्रशासन को दी जाए.
- विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थानों में संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक आदि को वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी.
- शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ऑटो, कैब आदि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे.
- शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
- वे माता-पिता, अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन पढ़ाई के पक्ष में हैं और संस्थान में नहीं भेजना चाहते उनपर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा.
- ऑनलाईन डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा.
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- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग करनी होगी एवं इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा.
- अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- किसी विद्यार्थी, स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावेगा.
- नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक छात्र के बीच कम-से-कम दो गज की दूरी हो सके.
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड-भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा.
- मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी अभिभावक , कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो.
- संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा.
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- प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाएगा और खिड़की,दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह रहे.
- संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा.
- जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाये व रिपोर्ट आने
तक क्वारंटीन किया जाएगा.
- विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग , शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं टीएडी) द्वारा. संचालित आवासीय विद्यालयों, छात्रावास द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना की जायेगी एवं संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे.
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के सम्बन्ध में सघन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.
- चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ, विद्यार्थियों की रैंडम सेम्पलिंग कराई जाये.
- पुलिस, यातायात व चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा स्कूल वाहनों की रैंडम जांचकर कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जाए.
- शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे.
- विभिन्न शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के मद्देनजर किसी भी स्कूल, हॉस्टल आदि को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला कलेक्टर (District Collector) अधिकृत होगें.