राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना में फायदे के लिए ये है आधार, जानें डिटेल
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राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना में फायदे के लिए ये है आधार, जानें डिटेल

कैबिनेट बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली.

 

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना में फायदे के लिए ये है आधार, जानें डिटेल

Old Pension Scheme : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. जिसने कई अहम फैसले लिए गये. बैठक में पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme)के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले हुए.

बैठक में पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने, सोलर पार्क और पॉवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, झालावाड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजमेस में सम्मेलन, 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स को भूमि आवंटन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये गये.

बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली.

बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा ( अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों और राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.

इस निर्णय से 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे. साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे. 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से देय होंगे.

क्या है पुरानी पेंशन स्कीम
पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी. साथ ही इस योजना में जीपीएफ की भी सुविधा होती थी. साथ ही रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी. पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है

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