Rape केस में फंसाकर लाखों की वसूली की आरोपी पूर्व मिसेज राजस्थान को नहीं मिली रिहाई!
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Rape केस में फंसाकर लाखों की वसूली की आरोपी पूर्व मिसेज राजस्थान को नहीं मिली रिहाई!

अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने दुष्कर्म (Rape) के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपये की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी (Priyanka Choudhary) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी भी शेष नहीं है इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपये से अधिक लेने का आरोप है. उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा. 

वहीं, पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

गौरतलब है कि व्यापारी घासीलाल चौधरी ने गत तीन जून को श्यामनगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. 

Reporter- MAHESH PAREEK

 

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