Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है.


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इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए. एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी. याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को चुनने की व्यवस्था की गई थी.


आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया. याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में सत्तर अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे. जिन पर स्केलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्केलिंग अपनाई गई है. इसके अलावा विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ही अंकों की स्केलिंग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है.


Reporter- Mahesh Pareek