मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर SOG में मुकदमा दर्ज करवाएगी सरकार, केंद्र से मिला पूरा लेखा-जोखा
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मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर SOG में मुकदमा दर्ज करवाएगी सरकार, केंद्र से मिला पूरा लेखा-जोखा

दो लाख से ज्यादा निवेशकों को अपने जाल में फंसाने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब सरकार अपने जाल में फंसाने जा रही है. 

फाइल फोटो

Jaipur : राजस्थान में 16000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर अब गहलोत सरकार कड़ा कदम उठा रही है. अब तमाम ऐसी सोसाइटीज (Multi State Credit Co-operative Societies ) के खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आज से इन फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटीज के खिलाफ जांच शुरू हो गई है.

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2 लाख निवेशकों को पैसा मिलने की उम्मीद
दो लाख से ज्यादा निवेशकों को अपने जाल में फंसाने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब सरकार अपने जाल में फंसाने जा रही है. प्रदेश में 43 मल्टी स्टेट सोसाइटीज ने निवेशकों के साथ जमकर लूट मचाई, जिसके बाद में अब राजस्थान सरकार इन सोसाइटी के खिलाफ सख्ती के मूड में आ गई है. अब सरकार (Rajasthan Government) ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है. सरकार इन तमाम सोसाइटीज के खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगी. आज से 1 महीने तक इन सोसाइटी इसकी गहनता से जांच होगी. पहले इन सोसायटी इसका लेखा-जोखा राजस्थान सरकार के पास नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वह भी उपलब्ध करवा दिया है. ऐसे में अब इन सोसाइटीज पर शिकंजा कसना राजस्थान सरकार के लिए आसान हो गया है.

43 सोसाइटीज का लेखा-झोखा भेजा केंद्र सरकार ने
सहकारी निरीक्षक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सोसायटियों का निरीक्षण कर 15 सितम्बर तक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. अब तक राजस्थान (Rajasthan News) में 56000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी है. रजिस्ट्रार ने कहा कि जो सोसायटिया अनरेगुलेटेड स्कीम के तहत पैसा जमा करती है तो ऐसी सोसायटियों के खिलाफ पुलिस, एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. केंद्रीय रजिस्ट्रार से 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में समितियों के पंजीयन, पत्रादि, उत्तरदायी व्यक्तियों की प्रमाणित प्रति सहित अन्य सूचनाऐं प्राप्त होने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध बेनिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट-2019 के तहत डेजीगनेटेड कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

निवेशक लालच में ना आए
जिस प्रकार ये सोसायटियों लोगों की गाढी कमाई की जमाऐं नहीं लौटा रही है, ऐसे में आमजन भी ऐसी क्रेडिट सोसायटियों की लोभ-लुभावनी स्कीमों, ऊंची ब्याज दर की लालच में ना आए. अपंजीकृत क्रेडिट सोसायटियों से किसी भी प्रकार की जमा और निकासी नहीं करें और निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

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