Rajasthan News: नागौर सांसद व पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है. बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है. 11 जुलाई तक बेदखली के आदेश जारी किए गए है.
&w=896&h=504&format=webp&quality=medium)
Rajasthan News: नागौर से सांसद व पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल को जालूपुरा स्थित सरकारी B‑7 (MLA कोटे) क्वार्टर खाली करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की ओर से पारित किया गया, क्योंकि अब वह विधायक नहीं रहे और कोटे का गलत उपयोग किया जा रहा है.
अन्य पूर्व विधायकों को भी नोटिस
हनुमान बेनीवाल के अलावा उनके भाई नारायण बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को भी सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है. आदेश में कहा गया है कि सभी को 11 जुलाई तक यह आवास खाली करना होगा.
निरीक्षण व PWD की शिकायत
PWD विभाग द्वारा एक परिवाद में बताया गया कि ज्योति नगर और जालूपुरा में स्थित सरकारी आवास उस समय भी कई पूर्व जनप्रतिनिधियों के कब्जे में थे, जब वे अब विधायक पद पर नहीं थे. इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई.
बिजली कनेक्शन काटा गया
सरकारी कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने बुधवार को हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया, क्योंकि उस पर करीब 11 लाख रुपये का बिल बकाया था. इस मकान में RLP का कार्यालय भी चल रहा था, जो उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम पर था.
सरकारी कब्जा घोषित
हाउसिंग विभाग ने बताया कि बिना MLA पद के भी रहकर कोई सरकारी क्वार्टर कब्जाधारक बनाना अवैध है. इसलिए दस दिन का समय देने के बावजूद जब आवास नहीं खाली किया गया, तो बेदखली की कार्रवाई हुई. यह कदम अधिनियम 1965 की धारा 4(1) के तहत लिया गया.
प्रशासन की कार्रवाई की तीव्रता
सरकार की यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है. बिजली काटने के कदम से स्पष्ट संकेत मिलता है कि पिछली किसी भी कोमल सुनवाई का विकल्प खत्म हो चुका है और अब कानूनी तौर पर अनधिकृत कब्जे को समाप्त किया जा रहा है.
रिपोर्टर- आशीष माहेश्वरी
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!