राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले के हिंडौन और सूरौठ तहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले के हिंडौन और सूरौठ तहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि वैसे तो पदों को भरना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जहां तक संभव हो पदों को भरा जाना चाहिए. वहीं, यदि तीन महीने से ज्यादा समय तक पद नहीं भरे जाए तो याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए फिर से गुहार लगाए.
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कई महीनों से खाली है पद
दरअसल, करौली जिले की हिंडौन तहसीलदार और उप पंजीयक हिंडौन का पद पिछले कई सालों से खाली है. दोनों पदों पर बार-बार चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है. वहीं, एक अन्य तहसील सूरौठ में भी तहसीलदार का पद अगस्त महीने से रिक्त पड़ा है. सूरौठ में उप पंजीयक का काम भी तहसीलदार के पास है.
याचिका में कहा गया कि रिक्त चल रहे पद इन- कैडर स्वीकृत पद हैं. इन पदों पर नियमित रूप से अधिकारियों को नियुक्ति नहीं देने के चलते आमजन के काम प्रभावित हो रहे हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि इन रिक्त पदों का चार्ज नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को दिया गया है. ऐसे में दूसरी तहसील के लोगों को अपने कामों के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
Reporter: Mahesh Pareek