पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट सख्त, त्वरित निस्तारण के दिए आदेश
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पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट सख्त, त्वरित निस्तारण के दिए आदेश

साल 2020 ग्राम पंचायत राज चुनाव में करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के एक मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए तीन संतान संबंधी मामले को एक साल में निस्तारित करने के जिला न्यायालय टोंक को निर्देश दिए हैं.

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी

Jaipur: साल 2020 ग्राम पंचायत राज चुनाव में करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के एक मामले में जयपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए तीन संतान संबंधी मामले को एक साल में निस्तारित करने के जिला न्यायालय टोंक को निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि करेड़ा बुजुर्ग पंचायत में तीन संतान संबंधी तथ्यों को छिपाकर चुनाव जीतने के आरोप वर्तमान सरपंच पर लगाए गए, जिसकी शिकायत पहले चुनाव आयोग और उसके बाद कमिश्नरेट में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद परिवाद ने हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया.

चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहने वाली मौसम कुमावत ने बताया कि "चुनावों में दूसरे नम्बर पर रही थी,,लेकिन जिसने जीत हासिल की थी लेकिन उसने संतान संबंधी तथ्य गलत पेश किए थे. हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा."

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मौसम कुमावत के पति सुनील दोराया ने बताया कि "मामले में एफआर दर्ज करवाई गई, जिसमें 5 जांच अधिकारी भी बदले गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलने पर हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है. ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा."

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