Jaipur: बहुमंजिला इमारतों को मिल सकेगा पानी, बस ये शर्त करनी होगी पूरी
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Jaipur: बहुमंजिला इमारतों को मिल सकेगा पानी, बस ये शर्त करनी होगी पूरी

राज्य सरकार बहुत जल्द मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को पानी उपलब्ध करवाने जा रही है. पुरानी नीति में 15 मीटर से उंची इमारत में सोसायटी के माध्यम से ही जल कनेक्शन देने का प्रावधान था. नई नीति में इस प्रावधान में संशोधन किया गया है.

Jaipur: बहुमंजिला इमारतों को मिल सकेगा पानी, बस ये शर्त करनी होगी पूरी

Jaipur: राजस्थान में जल्द ही बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल को लेकर पीएचईडी विभाग नई नीति पर मुहर लगाएगा. कनेक्शन देने के प्रावधान में जलदाय विभाग संशोधन करेगा. ईमारत में छह से ज्यादा फ्लैट होने पर पानी का कनेक्शन मिल पाएगा. इसके अलावा छोटे भूखंडों पर इमारतों को पेयजल कनेक्शन के लिए छूट मिलेगी.

राज्य सरकार बहुत जल्द मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स को पानी उपलब्ध करवाने जा रही है. पुरानी नीति में 15 मीटर से उंची इमारत में सोसायटी के माध्यम से ही जल कनेक्शन देने का प्रावधान था. नई नीति में इस प्रावधान में संशोधन किया गया है. अब इमारत कितने ही क्षेत्र और कितनी भी उंची हो, 6 से अधिक फ्लैट होने पर सोसायटी के माध्यम से ही जल कनेक्शन जारी किया जाएगा.

इसके साथ छोटे भूखंडों पर बनी इमारतों को भी एसटीपी लगाने और जल बचत के अन्य माध्यम अपनाने पर जल कनेक्शन की राशि में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. कमेटी के सदस्यों के अनुसार, अभी अंतिम तौर पर यह तय नहीं हुआ है कि पूरे शहर में इमारतों में जल कनेक्शन की प्रतिवर्गमीटर दर कितनी रखी जाए. मंत्री महेश जोशी का कहना है कि यह नीति जल्द ही लागू की जाएगी.

इंजीनियरों का कहना है कि पहले दर तय करने में विभाग को नुकसान होने की आशंका है क्योंकि शहर में अलग-अलग जगहों पर वितरण तंत्र बिछाने की लागत अलग-अलग हो सकती है. जलदाय मंत्री महेश जोशी और बिल्डर्स के बीच होने वाली बैठक में चर्चा का मुख्य विषय भी यही रखा गया है कि दर को क्षेत्रवार वितरण तंत्र की लागत के हिसाब से तय किया जाए या फिर अनुमानित लागत का आंकलन कर पूरे शहर में एक दर तय कर दी जाए.

हालांकि आज मंत्री महेश जोशी को इस संबंध में मीटिंग लेनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दी है. ऐसे में अब देखना होगा कि कब नई नीति लागू होगी और कब इमारतों पर पेयजल पानी मिल पाएगा.

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