शराब की बोतलों के साथ ट्रॉली बैग फ्री! जयपुर में नियमों की उड़ती धज्जियां

Rajasthan News: जयपुर में आबकारी विभाग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. डीसीएम चौराहे पर स्थित शराब दुकान पर ग्राहकों को महंगे गिफ्ट मुफ्त का प्रलोभन दिया जा रहा है.

शराब की बोतलों के साथ ट्रॉली बैग फ्री! जयपुर में नियमों की उड़ती धज्जियां

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम शराब की बिक्री के लिए ग्राहकों को प्रलोभन दिया जा रहा है. डीसीएम चौराहे पर स्थित एक शराब दुकान ‘द ठेका’ पर एक ब्रांड विशेष की चार से छह बोतलें खरीदने पर ग्राहकों को ट्रॉली बैग और लेदर बैग जैसे महंगे गिफ्ट मुफ्त में दिए जा रहे हैं. यह पूरा मामला तब सामने आया जब ‘जयपुर का फूड’ नामक इंस्टाग्राम पेज पर इस प्रचार का एक वीडियो पोस्ट किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है.

कानून के खिलाफ प्रचार-प्रसार
राजस्थान में शराब की बिक्री को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश हैं. राज्य आबकारी अधिनियम के तहत शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार, छूट, गिफ्ट या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देना सख्त रूप से निषिद्ध है. इसका उद्देश्य समाज में शराब की खपत को नियंत्रित करना और युवाओं को इससे दूर रखना है. ऐसे में ‘द ठेका’ द्वारा इस तरह का ऑफर न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपत्तिजनक है.

सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर आबकारी विभाग ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई करता है? वीडियो के वायरल होने के बाद भी संबंधित दुकान पर अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे विभाग की निष्क्रियता पर भी उंगलियां उठ रही हैं.

क्या होगी कार्रवाई?
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग इस मामले में दुकान मालिक पर कोई मुकदमा दर्ज करेगा? क्या इस तरह के प्रचार में शामिल सोशल मीडिया अकाउंट धारक के खिलाफ भी कोई कदम उठाया जाएगा? नियमों के तहत न केवल दुकान मालिक बल्कि ऐसा वीडियो प्रचारित करने वाले व्यक्ति को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

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