&w=896&h=504&format=webp&quality=medium)
Jaipur on High Alert: जयपुर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश आज शाम से लागू हो गया है और 22 जून 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
उठाया गया सख्त कदम
जयपुर पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने यह आदेश जारी किया है. सूत्रों के अनुसार, शहर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए संभावित विरोध-प्रदर्शनों और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है. प्रशासन के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और शहर में सांप्रदायिक सौहार्द व शांति बनाए रखना है.
कुछ ही देर में गरजने वाला है बुलडोजर!
अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) आज बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, कुछ ही देर में बुलडोजर गरजने वाला है. JDA की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर जयपुर पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है. फिलहाल मौके पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से JDA की टीम को कार्रवाई स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने तक की इजाजत नहीं दी गई है.
गेटोर रोड मालवीय नगर मज्जिद से शुरु होगी कार्रवाई
कार्रवाई गेटोर रोड, मालवीय नगर स्थित मस्जिद के आसपास से शुरू होने वाली है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, JDA लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा था. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है. आसपास के इलाकों में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.यह कार्रवाई जयपुर पुलिस द्वारा जारी धारा 163 के तहत की जा रही है, जिसमें पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.
#Jaipur: अतिक्रमण पर JDA की बड़ी कार्रवाई@jdajaipur @jaipur_police @Dineshtiwaridau #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee pic.twitter.com/27Cjp43rXa
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) June 8, 2026
धारा 163 के तहत निम्नलिखित सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं
बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित. किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन पर रोक. सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडे या अन्य हथियार लेकर चलना पूरी तरह वर्जित. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के उत्तेजक संदेश, अफवाह, फेक न्यूज प्रसारित करना या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि कुछ जरूरी गतिविधियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को सामान्य रूप से अनुमति रहेगी, लेकिन इनके दौरान भी पुलिस की दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
जनता से पुलिस प्रशासन की अपील
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन आदेशों का पूर्ण सम्मान करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. सोशल मीडिया पर जरा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करना शामिल है.
प्रशासनिक तैयारियां
जयपुर पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. शहर के संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. साथ ही, सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है.
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर जैसे बड़े शहर में छोटी-सी घटना भी सांप्रदायिक तनाव या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है. पिछले कुछ वर्षों के अनुभव को देखते हुए पुलिस ने समय रहते सतर्कता बरती है.
जनता के लिए सलाह
-अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं.
-किसी भी प्रदर्शन या जुलूस में शामिल न हों.
-सोशल मीडिया पर संवेदनशील विषयों पर पोस्ट या कमेंट करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें.
-किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को दें.
जयपुर पुलिस का यह फैसला पूरे राजस्थान की नजर में है. प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है और 22 जून के बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल शहरवासियों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की गई है.
प्रशासन का पक्ष
JDA और पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार की जा रही है. अवैध कब्जों को हटाकर सार्वजनिक भूमि को खाली कराया जाएगा. स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा है. कुछ लोगों ने इसे जरूरी कदम बताया है तो कुछ इसे लेकर चिंतित भी हैं. पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या उत्तेजक संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचने की चेतावनी दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!