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Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए एक आदेश जारी किया है. आदेश है कि ऐसे वाहन चालक एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में अधिक 48 घंटे ही वाहन चला सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्सएक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने वाहन संचालन के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक समुचित प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने 13 अगस्त को इस बारे में बैठक ली थी. इस बैठक में प्रदेशभर में व्यावसायिक वाहन चालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए थे. अब परिवहन मुख्यालय के आदेश के आधार पर प्रदेशभर में समझाइश एवं जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.
इसके लिए विभिन्न आरटीओ द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स के संगठनों के साथ वार्ता की जा रही है. इनमें परिवहन विभाग के साथ ही राजस्थान पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
8 घंटे ही वाहन चलाया, ये कैसे पता चलेगा ?
परिवहन विभाग के सामने वाहन चालक के घंटे निर्धारित करने की चुनौती
8 घंटे ही वाहन चालक ने वाहन चलाया, यह जांचना मुश्किल
इसके लिए कोई तकनीकी प्रक्रिया ईजाद नहीं हो सकी
अभी विभाग केवल ट्रक-बस ऑपरेटर्स के साथ समझाइश कर रहा
कि बस-ट्रक संचालक अपने ड्राइवरों को इस बारे में समझाएं
क्या है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 मोटर परिवहन कर्मचारियों के काम के घंटों को मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के अनुसार विनियमित करती है, जिसमें काम की सीमाओं और आराम की अवधि को निर्धारित किया गया है.
इसके अलावा मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 एक व्यापक कानून है, जिसका उद्देश्य मोटर परिवहन में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण और काम की शर्तों को विनियमित करना है, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, काम के घंटे, मनोरंजन, और सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं.
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