अब 8 घंटे ही चला सकेंगे वाहन! सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961 के तहत व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए एक आदेश जारी है, जिसके अनुसार, एक दिन में अधिकतम 8 घंटे वाहन चला सकेंगे.

अब 8 घंटे ही चला सकेंगे वाहन! सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए एक आदेश जारी किया है. आदेश है कि ऐसे वाहन चालक एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में अधिक 48 घंटे ही वाहन चला सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्सएक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने वाहन संचालन के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक समुचित प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने 13 अगस्त को इस बारे में बैठक ली थी. इस बैठक में प्रदेशभर में व्यावसायिक वाहन चालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए थे. अब परिवहन मुख्यालय के आदेश के आधार पर प्रदेशभर में समझाइश एवं जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए विभिन्न आरटीओ द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स के संगठनों के साथ वार्ता की जा रही है. इनमें परिवहन विभाग के साथ ही राजस्थान पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
8 घंटे ही वाहन चलाया, ये कैसे पता चलेगा ?
परिवहन विभाग के सामने वाहन चालक के घंटे निर्धारित करने की चुनौती
8 घंटे ही वाहन चालक ने वाहन चलाया, यह जांचना मुश्किल
इसके लिए कोई तकनीकी प्रक्रिया ईजाद नहीं हो सकी
अभी विभाग केवल ट्रक-बस ऑपरेटर्स के साथ समझाइश कर रहा
कि बस-ट्रक संचालक अपने ड्राइवरों को इस बारे में समझाएं

क्या है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 मोटर परिवहन कर्मचारियों के काम के घंटों को मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के अनुसार विनियमित करती है, जिसमें काम की सीमाओं और आराम की अवधि को निर्धारित किया गया है.

इसके अलावा मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 एक व्यापक कानून है, जिसका उद्देश्य मोटर परिवहन में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण और काम की शर्तों को विनियमित करना है, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, काम के घंटे, मनोरंजन, और सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More